आबकारी
शराब के टेट्रा पैक को लेकर आज हुई कोर्ट में सुनवाई,विभाग शपथ पत्र दाखिल कर करेगा रिसाइकिल की व्यवस्था.
देहरादून,
पॉलिसी में शामिल टेट्रा पैक के मामले पर आज हुई हाईकोर्ट में सुनवाई
सशर्त टेट्रा पैक मैं शराब सेल करने की मिल सकती है अनुमति
हाई कोर्ट ने टेट्रा पैक की रिसाइकिल व्यवस्था को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने के दिए निर्देश
आबकारी विभाग भी रिसाइकिल व्यवस्था करने को लेकर दाखिल कर रहा शपथ पत्र
अब राज्य में टेट्रा पैक में उपलब्ध हो सकेगी शराब
24 अप्रेल को होगी मामले पर अगली सुनवाई
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति-2023 के तहत 200 एमएल शराब टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक मामले में आज सुनवाई की । दरअसल कोर्ट ने कहा कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, सरकार बताए कि किस अध्ययन या शोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चम्पावत के नरेश चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई की थी जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार की नयी आबकारी नीति के अनुसार शराब के 200 एमएल के ट्रेटा पैक में बेचने की योजना है, जो सरकार प्लास्टिक वेस्ट नियमावली के विरुद्ध है, जिसकी वजह से पर्यवारण को नुकसान होगा। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक तरफ सरकार प्लास्टिक के उन्मूलन को कार्यक्रम चला रही, दूसरी तरफ टेट्रा पैक के माध्यम से इसको प्रमोट कर रही है। इसकी वजह से प्रदूषण और बढ़ेगा। जनहित याचिका में राज्य सरकार, आबकारी सचिव और सचिव फारेस्ट को भी पक्षकार बनाया गया था, आज सुनवाई के बाद आबकारी विभाग को कोर्ट ने शपथ पत्र दाखिल करते हुए टेट्रा वेस्टेज रिसाइकिल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए,