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उत्तराखंड

दून क्लब के हांडी रेस्टोरेंट में बड़ा खुलासा, रसोई में मिले कॉकरोच-सड़ा खाना; प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

देहरादून। राजधानी देहरादून में खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी का एक बड़ा मामला सामने आया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और खाद्य संरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने दून क्लब स्थित हांडी रेस्टोरेंट पर आकस्मिक छापा मारा। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट की रसोई और स्टोर रूम में भारी अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से रेस्टोरेंट को बंद करा दिया गया है।

यह कार्रवाई सोमवार, 13 अक्टूबर 2026 को न्यू सर्वे रोड, करणपुर स्थित दून क्लब के अंदर संचालित हांडी रेस्टोरेंट में की गई। जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री हरीश कुमार गोयल के दिशा-निर्देशन में यह संयुक्त निरीक्षण किया गया। टीम में सचिव श्रीमती सीमा डुंगराकोटी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव, अभिहित अधिकारी मनीष सयाना और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह शामिल थे। मौके पर दून क्लब के अध्यक्ष श्री मनोज सूरी भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान रसोईघर, फ्रीजर, बर्तन धुलाई क्षेत्र और स्टोर रूम की स्थिति बेहद खराब पाई गई। फ्रीजर में फूलगोभी, मूली, शिमला मिर्च, पत्तागोभी और आलू जैसी कई सब्जियां सड़ी-गली अवस्था में मिलीं। इसके अलावा दो दिन पुराने चावल, दो से तीन दिन पुराना गूंथा हुआ आटा और लगभग एक सप्ताह पुरानी मोमोज व चाउमीन की सामग्री भी बरामद की गई। खुले बर्तनों में खाना रखा हुआ था और मसालों की थैलियां चूहों द्वारा कुतरी हुई पाई गईं।

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रसोई और स्टोर रूम में कॉकरोच तथा चूहों की मौजूदगी ने खाद्य सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बर्तन धुलाई क्षेत्र में तीन से चार दिन पुराने जूठे बर्तन और भारी गंदगी मिली। नालियां जाम थीं और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आया। रेस्टोरेंट प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस के कागजात, पेस्ट कंट्रोल के प्रमाण और पानी की वॉटर टेस्ट रिपोर्ट भी पेश नहीं की जा सकी।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने पनीर, दूध और डीप फ्रीजर में रखी तैयार चिकन करी के नमूने जांच के लिए सुरक्षित रख लिए हैं। वहीं, मौके पर 5 किलोग्राम बासी चावल, 15 किलोग्राम सड़ी सब्जियां, 2 किलोग्राम मोमोज और खराब चिकन करी को नष्ट कराया गया। लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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दून क्लब जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में वीवीआईपी और गणमान्य अतिथियों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही को प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। संयुक्त टीम ने रेस्टोरेंट स्वामी श्री अभय सिंह नेगी को कड़े निर्देश देते हुए 14 दिन का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया है। नोटिस की अवधि में सभी कमियों को सुधारने और परिसर की गहन सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्धारित 14 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद अधिकारी दोबारा स्थल निरीक्षण करेंगे। यदि सुधार कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, तो रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित करने के साथ-साथ अन्य कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आमजन के स्वास्थ्य और उपभोक्ता हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

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