उत्तराखंड
स्टिंग मामले की सुनवाई में हरीश रावत और मदन बिष्ट की ओर से रखा गया पक्ष,हरक और उमेश का हो रहा इंतजार..
सीबीआई कोर्ट में विधायक मदन बिष्ट और पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ताओं ने दाखिल किए जवाब। कोर्ट में अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल, विवेक गुप्ता, निलय रत्न कुकरेती और ओम प्रकाश सती ने की बहस। अधिवक्ताओं ने कहा जब इस मुकदमे को वापस लेने के लिए शासनादेश हो चुका था तो अब इस वक्त क्यों कार्रवाई हो रही हैं। सीबीआई ने किसी को वाइस सैंपल लेने के लिए फोन तक नहीं क्या। अब अचानक इस तरह नोटिस भेज रहे हैं। जबकि मुकदमा 2016 का है। वाइस सैंपल देने हैं या नहीं इसकी रिट अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसका फैसला इसी माह कुछ दिनों में आ जायेगा। इस फैसले के पहले इतनी जल्दबाजी हो रही है। जब हाई कोर्ट से फैसला आएगा तभी वह इस बारे में निर्णय लेंगे। यह जानकारी अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने दी है।कोर्ट में अभी इन दोनों नेताओं की तरफ से ही जवाब दाखिल किए गए हैं। हरक सिंह रावत और विधायक खानपुर उमेश शर्मा की ओर से जवाब नहीं आया है। न्यायालय में इंतजार हो रहा है। शाम तक कार्यवाही चलेगी। लिहाजा किसी भी वक्त इन दोनों की ओर से भी जवाब दाखिल किया जा सकता है।